पुराने वाहन स्क्रैपिंग योजना: किसे क्या मिलेगा?
नई योजना के तहत, गैर-परिवहन वाहनों के मालिकों को नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी वाहनों के पंजीकरण के लिए मोटर वाहन कर में 20% की छूट मिलेगी, बशर्ते वे एक रिटर्न दाखिल करें। जमा का प्रमाण पत्र नए डीजल वाहनों के लिए कर में छूट 15% होगी।
परिवहन वाहनों के लिए रियायत दरें थोड़ी कम हैं। मालिकों को नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में 15% की कटौती और नए डीजल वाहनों के लिए 10% की कटौती का लाभ मिलेगा। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये रियायतें किसी भी श्रेणी में स्क्रैप मूल्य के 50% से अधिक नहीं हो सकती हैं।
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जमा प्रमाणपत्र, जो स्क्रैप किए गए वाहन के प्रमाण के रूप में कार्य करता है, तीन वर्षों के लिए वैध होगा तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक रूप से कारोबार किया जा सकेगा, जिससे वाहन मालिकों को अधिक सुविधा होगी।
यह पहल राजधानी में प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कड़े कदमों के मद्देनजर की गई है। 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने क्रमशः 10 और 15 साल से ज़्यादा पुराने डीज़ल और पेट्रोल वाहनों को दिल्ली में चलने से प्रतिबंधित कर दिया था, साथ ही उल्लंघन करने वालों के वाहन ज़ब्त किए जाएँगे। इसके अलावा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2014 के एक आदेश में 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर रोक लगाई गई है। इन प्रयासों के तहत, दिल्ली सरकार पहले ही 5.5 मिलियन वाहनों का पंजीकरण रद्द कर चुकी है, जिनकी आयु सीमा पार हो चुकी है।
दिल्ली के अनुसार परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि प्रस्तावित नीति पुरानी और अधिक महंगी कारों को नष्ट करने को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनजिससे नए और स्वच्छ विकल्पों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, गहलोत ने कहा, “कर रियायतों की पेशकश करके, हम वाहन मालिकों के लिए अधिक पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनाना आसान बनाने की उम्मीद करते हैं।”